उन्होंने आईएएनएस को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के नियम के मुताबिक रैगिंग करना अपराध है।
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उच्च न्यायालय के नियम 2 (ख) की अनुपालना नहीं करने पर अधिनियम की धारा 86 (1) चुनाव याचिका को प्रभावित करेगा यह सही नहीं है।
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हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष सरकारी अभियोजक दयान कृष्णन ने बचाव पक्ष के कदम का विरोध करते हुए सोमवार को कहा कि उच्च न्यायालय के नियम के अनुसार ही मौत की सजा पर सुनवाई दोषियों के हित में दिन-प्रतिदिन के आधार पर होनी चाहिए।